FSSAI का सख्त आदेश: खाद्य इकाइयों में क्षतिग्रस्त, जंग लगे चाकू तुरंत हटाएं, नहीं तो होगी कार्रवाई | SwasthFitBharat
FSSAI ने सभी खाद्य व्यवसायों को रस्टेड, चिप्ड और डैमेज्ड चाकू-ब्लेड हटाने के निर्देश दिए हैं। खाने में दूषण का खतरा रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की गई। FSSAI का सख्त निर्देश: खाद्य इकाइयों में जंग लगे और टूटे चाकू अब नहीं चलेंगे!नई दिल्ली। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने देशभर के रेस्टोरेंट, होटल, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और सभी खाद्य व्यवसायों के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। 15 जून 2026 को जारी इस एडवाइजरी में FSSAI ने साफ कहा है कि जंग लगे, चिप्के हुए, पेंट वाले या किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त चाकू, ब्लेड और कटिंग उपकरण तुरंत हटा दिए जाएं।यह कदम खाद्य पदार्थों में भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्मजीवीय दूषण (Physical, Chemical & Microbiological Contamination) को रोकने के लिए उठाया गया है। FSSAI ने क्यों दिया यह आदेश? FSSAI को शिकायतें मिली हैं कि कई खाद्य व्यवसायी अभी भी जंग लगे, खराब या गैर-फूड ग्रेड चाकू-ब्लेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन उपकरणों से:धातु के कण खाने में मिल सकते हैं बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीव पनप सकते हैं भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा दोन...